स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और 23 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा और एक अन्य को दस साल की कैद और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने । अभियोजन के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर मौलानी गांव निवासी भोन्दल ने 23 जुलाई 2008 को अपने 22 वर्षीय पुत्र के अपहरण की सूचना दर्ज कराई थी और विवेचना दौरान कोखराज थाना हसनपुर गांव निवासी राजू दर्जी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने राजू को हिरासत में पूछताछ करने पर युवक की हत्या की बात स्वीकार करते हुए रहीमपुर मौलानी निवासी संजना को घटना में शामिल होना बताया।