स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और हाईकोर्ट का फैसला आते ही सियासत गरमा गई है। इस के चलते डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बताया कि 'नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा'! कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है और बताया कि ओबीसी आरक्षण की सभी सीटों पर सामान्य होगी।