अदालत ने हमारे पक्ष में आदेश दिया : ईडी के वकील

author-image
Harmeet
New Update
अदालत ने हमारे पक्ष में आदेश दिया : ईडी के वकील

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : 19 दिसंबर को, टीएमसी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रमुख शिभठाकुर मंडल ने अनुब्रत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें गला दबाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दुबराजपुर अदालत ने उसी दिन अनुब्रत के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। सोमवार को दुबराजपुर अदालत ने ईडी को टीएमसी नेता अनुब्रत मोंडल के खिलाफ बीरभूम पुलिस द्वारा दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व द्वारा जारी दो आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी।

केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी के वकील तपन सहाना ने बताया कि, हम आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदालत ने हमारे पक्ष में आदेश दिया है।