स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: प्राथमिक स्कूल के कुछ शिक्षकों के हलफनामों को स्कैन किया और 143 शिक्षकों के संबंध में अपने पहले के आदेश पर कायम रहने का फैसला किया है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने। शिक्षा विभाग से सभी 143 उम्मीदवारों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और उनका वेतन रोकने को बताया। इससे पहले, न्यायाधीश ने माना था कि, 263 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया था और शिक्षा विभाग को उनकी सेवा समाप्त करने के लिए बताया था।