स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: विलय से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में सिक्किम में रहने वाले लगभग 500 परिवारों को आयकर छूट दी। 2008 में सिक्किम के अधिकांश लोगों को दी गई सोप से वंचित कर दिया गया था। एक आदेश में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने बताया कि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूट देने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किया जा रहा है, ताकि भेदभाव और असमानता को खत्म किया जा सके।