एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के सभी वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। इनमें सरकारी और प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि देश की रक्षा और कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर नियम लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि "ऐसे वाहनों का निपटारा वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद मोटर वाहन नियम, 2021 के मुताबिक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी। 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेंगे।