स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पहले, 50 लाख रुपये तक की सकल प्राप्ति वाले पेशेवरों को अपनी सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत सीधे कर योग्य आय के रूप में पेश करने और लागू स्लैब दरों पर करों का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। अब 75 लाख रुपये तक की ग्रॉस रिसीप्ट वाले प्रोफेशनल्स के पास भी यही विकल्प होगा। यानि कि प्रकल्पित कर योजना की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।