स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पंजाब राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मनीषा गुलाटी की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। जानकरी के अनुसार, मनीषा गुलाटी ने 6 महीने पहले ही अपनी सेवा खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पिछले दिनों सरकार ने मनीषा गुलाटी को 'पंजाब राज्य महिला आयोग' की चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था। दरअसल, सरकार ने 18 सितंबर 2020 को मनीषा गुलाटी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस बढ़ावे की सरकारी नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है।