स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: अदालत के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के एक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया कलकत्ता नगर निगम। बताया गया था कि, जब तक राज्य कानून नहीं बनाता तब तक हुक्का बार बंद नहीं किए जा सकते। मंथा ने पिछले महीने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की एक याचिका के बाद यह आदेश जारी किया था। कलकत्ता और बिधाननगर में पुलिस द्वारा हुक्का बार बंद करने के कदम को चुनौती दी गई थी। कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम ने 2 दिसंबर को बताया कि शहर के सभी हुक्का बारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई।