सुप्रीम कोर्ट ने एटी बॉन्ड राइट ऑफ करने के मामले में नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने एटी बॉन्ड राइट ऑफ करने के मामले में नोटिस जारी किया

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक के प्रशासकों के एटी-1 बॉन्ड को राइट ऑफ करने में डालने के फैसले को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर शुक्रवार को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यस बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बढ़ा दी। बंबई उच्च न्यायालय ने यस बैंक प्रशासक के फैसले को रद्द करते हुए कहा था कि उसका फैसला स्थगित रहेगा इसलिए केंद्रीय बैंक और यस बैंक इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील कर सकते हैं।