महिला की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर-जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

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महिला की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर-जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ बरामदगी से संबंधित मामले में एक महिला की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर-जरूरी और इंतहा की हद करार दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि तीन नाबालिग बच्चों के साथ महिला को हिरासत में लेते समय पुलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में दर्ज मामले में पिछले साल दिसंबर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट (NDPS Act) के तहत आरोपी बनाई महिला को दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा।