'वन रैंक वन पेंशन' पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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'वन रैंक वन पेंशन' पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं के बकाया एरियर पर आदेश दे दिया है। 2019-20 साल के समय का 28 हजार करोड़ रुपये एरियर के रूप में भारत सरकार को देना हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का बजट 8.5 लाख करोड़ का है। वित्त मंत्रालय से फंड के बारे में रक्षा मंत्रालय ने चर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 70 साल या इसके ऊपर के आयु के पेंशनर्स को 30 जून तक भुगतान कर दिया जाए। बाकी बचे पेंशनर्स को किश्तों में बकाया दिया जाएगा। इसकी 31 अगस्त, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को 3 किश्तें होंगी।