स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 साल की रेप सर्वाइवर को 29 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया।
नाबालिग की मां द्वारा दायर एक याचिका में यह कहते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी गई है कि याचिकाकर्ता की बेटी को इस साल की शुरुआत में बलात्कार के बाद गर्भवती हुई। इस मामले की पैरवी एडवोकेट एशले कुशर ने की थी।