स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र और एक गैर सरकारी संगठन से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लेकर सुझाव मांगे हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के बचाव में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि सेना अपने मिसाइल लॉन्चर, भारी मशीनरी को उत्तरी भारत-चीन सीमा तक नहीं ले जाएगी, तो देश की रक्षा कैसे करेगी, युद्ध कैसे लड़ेगी। हालांकि चारधाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की चिंताओं पर सरकार ने कहा ''आपदा कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सेना को चीन की सीमा तक पहाड़ी दर्रों से पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर काम करना है, चाहे भूस्खलन हो या बर्फबारी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ एनजीओ 'सिटीजन फॉर ग्रीन दून' की याचिका पर अपने आदेश को संशोधित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही आदेश दिया कि क्षेत्र में भूस्खलन कम करने के लिए उठाए गए कदमों और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लिखित में दें।