स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए दो वकीलों और एक पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में त्रिपुरा पुलिस से यूएपीए लगाने के लिए जवाब भी मांगा है।