लायन सफारी पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

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लायन सफारी पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गुजरात उच्च न्यायालय ने लायन सफारी के लिए गिर के जंगल में आने वाले पर्यटकों पर चिंता जताई है और कहा है कि एशियाई शेरों को शांति से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मनुष्यों और शेरों के संपर्क को कम किया जाए।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निराल आर मेहता की खंडपीठ ने सरकार से इस संबंध में अन्य देशों द्वारा अपनाए गए उपायों का अध्ययन करने के बाद इस मामले में एक नीति तैयार करने को कहा है। गुजरात के गिरनार अभयारण्य में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्र का विरोध करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि गिर अभयारण्य में सफारी गतिविधियां न्यूनतम होनी चाहिए और सरकार को मनुष्यों और जानवरों के बीच संपर्क को कम करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।