स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जेल में बंद व्यावसायी राकेश वधावन की चिकित्सकीय आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ आज शुक्रवार को ये कहते हुए सुनवाई से मना कर दिया कि वधावन जेल से ज्यादा समय तो अस्पताल में ही रहे हैं। उन्होंने वधावन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को उच्च न्यायालय में जाने के लिए कह दिया।