स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: संसद की कार्यवाही के दौरान संसद में चार सांसदों ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या 2004 के बाद सेना में शामिल होने वाले अर्धसैनिक बलों के जवान नई पेंशन योजना के लिए पात्र है ? सवाल के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में कार्यरत कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 द्वारा शासित पेंशन और अन्य संबंधित लाभों के हकदार हैं। हालांकि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सीएपीएफ कर्मियों को नई पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है कि नए रिक्रूट के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जैसा कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है।