स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी को 31 मार्च 2022 तक गन्ना किसानों के बकाए का पूर्ण भुगतान 15 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर के साथ करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ ने गन्ना किसानों की सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।