किसी को जबरन नहीं दी जा सकती कोरोना वैक्सीन: सुप्रीम कोर्ट

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किसी को जबरन नहीं दी जा सकती कोरोना वैक्सीन: सुप्रीम कोर्ट

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाण-पत्र दिखाने से छूट देने के मुद्दे पर केंद्र ने कहा कि ऐसी कोई एसओपी जारी नहीं हुई, जो हमेशा टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो। केंद्र द्वारा ये बातें अपने हलफनामे में एनजीओ इवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में कही गईं।