बेटियां पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

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Harmeet
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बेटियां पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उच्चतम न्यायालय का एक फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति अधिकारों से संबंधित था। बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में बताया है कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी। उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी।