स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने सिकंदर बहल द्वारा अधिवक्ता अनुज भंडारी के माध्यम से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।