स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में आरोपी के तौर पर न हो वह आपराधिक मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की अपील नहीं कर सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार ने यह टिप्पणी यूपीपीसीएल प्रोविडेंट फंड इंवेस्टमेंट घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुए की।