स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 1300 करोड़ के कोयला तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट (Asansol CBI Court) में आरोप तय करने की प्रक्रिया में शनिवार को एक बार फिर टल गई। इसे पहले भी दो बार स्थगित किया जा चुका है। इस बार आरोप तय करने की प्रक्रिया दो माह टल गयी है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख पूजा अवकाश या त्योहारी छुट्टियों के बाद 14 नवंबर को तय की गई है।
हालांकि, इस दिन सवाल-जवाब के दौरान कई पेचीदगियां देखने को मिलीं। जिसमें परिसमापन में जा रही कंपनी द्वारा आवेदन करने की शर्त भी शामिल है। साथ ही, जज राजेश चक्रवर्ती ने मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला को सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर नाराजगी जताई। लाला के वकील अभिषेक मुखोपाध्याय ने आज कोर्ट में सवाल करते हुए कहा, मेरे मुवक्किल को नोटिस देकर तलब किया गया है। लेकिन वह नोटिस हाथों-हाथ नहीं दिया गया। मेल से दिया गया। इसके अलावा, उन्हें क्यों तलब किया गया है? उन्हें किस नाम से बुलाया गया है? गवाह के तौर पर या आरोपी के तौर पर? यह स्पष्ट नहीं है। वकील के इस सवाल के बाद जज ने सीबीआई के पीपी राकेश कुमार से पूरा मामला जानना चाहा। लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। तो जज ने सीबीआई को कुछ फटकार भरे लहजे में कहा, क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोप दायर होने से पहले किसी को तलब या बुलाया जा सकता है? अगर बुलाया जाना है, तो उस स्थिति में यह समन किस कारण से और किस नाम से बुलाया जाना है।