स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आरबीआई (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम (new rules) 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब आपके द्वारा लोन (loan) चुकता किए जाने के बाद 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज (documents) आपको वापस कर दिए जाएंगे। अभी तक होता यह थी हर बैंक व एनबीएफसी अपने-अपने तरीके और टाइम से कर्जदारों को दस्तावेज लौटाते थे लेकिन अब कर्ज चुकता होने के 30 दिन के अंदर ग्राहक को लौटाना होगा जिन्हें गिरवी रखा गया था। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, अगर कर्जदाता 30 दिन के अंदर कर्जदार को दस्तावेज वापस नहीं करते हैं तो 5000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना (Fine) बैंक पर लगता जाएगा। यह पैसा सीधे कर्जदार के पास जाएगा।