West Bengal News: ECL को हाई कोर्ट से मिली स्कूल बेचने की सलाह

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षकों को वेतन न देने के मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड की आलोचना की।

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Ankita Kumari Jaiswara
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kolkata high court 562002.

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कलकत्ता हाई कोर्ट (calcutta high court) के जज अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Ganguly) ने शिक्षकों को वेतन न देने के मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड (Eastern Coalfield) की आलोचना की। ईस्टर्न कोलफील्ड (ECL) के झारखंड में 9 और पश्चिम बंगाल (west bengal news) में 7 स्कूल हैं। उस मामले (high court order) में जज ने कहा, "देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शिक्षकों की ये हालत?” पैसा चाहिए तो स्कूल बंद कर दो। शिक्षकों को मत रुलाओ‌ मुकदमा करने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, और वेतन नहीं दे सकते? अगर आप स्कूल नहीं चला सकते तो अडानी (ADANI) को बेच दें।”

न्यायाधीश ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (kalcutta high court) के रजिस्ट्रार जनरल को एक सप्ताह के भीतर 4,80,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इस पैसे से सभी शिक्षकों को 3 महीने तक 5 हजार रुपये और कुल 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।