स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मामले में ईडी से हलफनामा मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी से हलफनामा मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद है।
गौरतलब है कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने 22 जुलाई 2022 को दक्षिण कोलकाता के नकटला स्थित पार्थ के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने अर्पिता के पर्थ के नजदीक माने जाने वाले टालीगंज और बेलघरिया फ्लैट पर छापेमारी की। जांचकर्ताओं ने टालीगंज में डायमंड सिटी आवास में अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपये नकद बरामद किए। दूसरी ओर, ईडी ने बेलघरिया के क्लब टाउन हाइट्स स्थित अर्पिता के नाम पर दो फ्लैटों पर छापा मारा और वहां से कुल 27.9 मिलियन टका नकद बरामद किया। पर्थ-अर्पिता के फ्लैट पर लंबी तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट में काफी उथल-पुथल के बाद पार्थ चट्टोपाध्याय ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया।