स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2023) आयोजित किए जाएंगे। 7 नवंबर को मिजोरम (mizoram election) और छत्तीसगढ़ (chattisgarh election) में पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड (identity card) नहीं है, तो उनके वोट करने की भी सुविधा दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने अन्य दस्तावेजों को वोटिंग के लिए मान्य कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 18 या उससे अधिक उम्र का है और भारतीय नागरिक है, तो वह मतदान कर सकता है।
अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप इन दस्तावेजों की मदद से वोट कर सकते हैं। जैसे..
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- बीमा स्मार्ट कार्ड
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
- बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- कोई भी सरकारी फोटो आईडी कार्ड