Know Your Rights: अगर कोई गाली या धमकी दे रहा है तो घबराएं नहीं, कानून से मिले हैं ये अधिकार

गाली गलौज करना, जाने से मारने की धमकी देना और बदसलूकी करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR कराई जा सकती है। उसे जेल की सजा हो सकती है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : गाली गलौज करना, जाने से मारने की धमकी देना और बदसलूकी करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR कराई जा सकती है। उसे जेल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए विस्तार से बात करते हैं…

कानून के तहत लोगों को अधिकार (Know Your Rights) है कि वे गालियां देने वाले के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराएं। CRPC की धारा 154 के तहत ऐसे मामलों में FIR कराई जा सकती है। धारा 294 के तहत, गाली गलौज करना दंडनीय अपराध है। आरोपी को कम से कम 3 महीने की सजा हो सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में लोग आपस में सुलह कर लेते हैं, लेकिन धारा 294 के तहत शिकायत दर्ज होने पर राजीनामा नहीं हो सकता। 

आजकल मामूली-सी बातों पर झगड़ा करते हुए लोग जाने से मारने की धमकी देने लगते हैं, जबकि ऐसा करना कानून के तहत संगीन अपराध है। धारा 506 के तहत, किसी को मारने की धमकी देने पर करीब 7 साल की सजा हो सकती है।