राष्ट्रीय मुख्य समाचार BREAKING: खारिज कर दिया गया आवेदन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी। Ankita Kumari Jaiswara 26 Feb 2024 10:36 IST New Update स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज यानी सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी। Allahabad High Court Gyanvapi Gyanvapi complex Allahabad Gyanvapi case Read More Read the Next Article