स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi campus in Varanasi) में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका (Gyanvapi Case) राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव (Justice Ashutosh Srivastava) की खंडपीठ ने सुनवाई की।