Delhi High Court का बड़ा आदेश

आज यानि बुधवार को हाई कोर्ट ने अनिल कपूर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

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Sneha Singh
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Anil Kapoor

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानि बुधवार को हाई कोर्ट (High Court) ने अनिल कपूर (Anil Kapoor) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज और छवि (voice and image) का गैरकानूनी तरीके (illegally) से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी, खासकर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इनका बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।