स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: तलाक के बाद एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दायर कर गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने कुल 6 लाख 16 हजार 300 रुपए की मांग की। और यह खर्च उसने अकेले अपने लिए मांगा। यह सुनने के बाद कि महिला का हर महीने का खर्च 6 लाख रुपए से ज्यादा है, हाईकोर्ट के जज ने मुकदमा करने वाली महिला को फटकार लगाई।
साथ ही, हाईकोर्ट के जज ने केस करने वाली महिला को खुद पैसे कमाने की सलाह दी। जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से हर कोई जज की तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चलता है कि निःसंतान दंपत्ति का पहले ही तलाक हो चुका है। लेकिन उसने गुजारा भत्ता के तौर पर अपने पति से हर महीने 6 लाख 16 हजार 300 रुपए मांगे। इतना ही नहीं, वादी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसे इतनी रकम क्यों मिलनी चाहिए। दलील सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता की आलोचना की।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के भरण-पोषण के लिए मांगे गए पैसों की रकम को देखकर महिला जज के चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिख रही है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, 'कृपया कोर्ट को कम से कम यह न समझाएं कि एक व्यक्ति को अपना खर्च चलाने के लिए 6 लाख 16 हजार 300 रुपए महीने की जरूरत होती है। लेकिन कोई इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है? क्या यह सिर्फ अपने लिए है? अगर उसे इतना पैसा खर्च करना है तो उससे कहो कि वह कमाए। इसे इस तरह पति पर नहीं थोपा जा सकता।'