स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार यानि आज बताया कि देश में सीवर सफाई (sewer cleaning) के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा (compensation) देना होगा। कोर्ट ने बताया, ‘केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।’
जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने बताया कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
फैसला सुनाते हुए जस्टिस भट ने बताया कि यदि सफाईकर्मी अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा।