नवनीत राणा को राहत, जाति प्रमाण पत्र से कनेक्शन

नवनीत राणा फिलहाल निर्दलीय सांसद के तौर पर महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

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Jagganath Mondal
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navneet rana

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने नवनीत राणा को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट (High Court) के फैसले को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नवनीत राणा (Navneet Rana) के जाति प्रमाण पत्र (caste certificate) में कोई कमी नहीं।

नवनीत राणा फिलहाल निर्दलीय सांसद के तौर पर महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र (Amravati constituency) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था, लेकिन अब यह फैसला रद्द हो गया है।