स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट (political crisis) का मामला सात जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे धड़ों की ओर से पिछले साल यानि 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं। आज यानि गुरुवार को इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन के स्पीकर (Speaker) द्वारा शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप (chief whip) नियुक्त करना अवैध फैसला था।