सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

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Sneha Singh
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Supreme Court stayed the order

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानि गुरुवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme court)  ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार के राज्य में विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है क्योंकि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification) द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है।