एक देश, एक चुनाव के लिए मतदान! क्या होंगे बिल पास? (Video)

पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजना चाहिए।

author-image
Jagganath Mondal
एडिट
New Update
1n1e 1712

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : लोकसभा में मंगलवार को एक देश, एक चुनाव के लिए 129वां संविधान (संशोधन) बिल पेश किया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ।

जानकारी के मुताबिक बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। 

सूत्रों के मुताबिक भाजपा आज एक देश-एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। पार्टी ने इन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इधर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन बिल, बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है।

सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' से जुड़े 2 बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए। पहला- संविधान (129वां संशोधन) बिल। दूसरा-केंद्र शासित कानून (संशोधन) बिल 2024, इसके तहत पुड्ड्चेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकें। इस संशोधन बिल के जरिए इन तीन एक्ट में बदलाव किया जाना है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं।

'एक देश, एक चुनाव' पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद हैं। यानी बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है।