स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों (universities) में कुलपतियों की सूची बनाने और उनकी नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन करेगा । राज्यपाल, राज्य सरकार और यूजीसी से उनमें से प्रत्येक के लिए तीन से पांच नाम सुझाने को बताया। शीर्ष अदालत (Supreme Court) कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) के 28 जून के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। बताया गया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 11 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों (interim vice chancellors) की नियुक्ति के आदेश में कोई अवैधता नहीं है।