एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राइवेट ट्यूशन बंद करने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की खंडपीठ के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को अगले आठ सप्ताह के भीतर मध्य शिक्षा परिषद और जिला स्कूल निरीक्षक पर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इस मामले में यह प्रासंगिक है कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्कूलों के शिक्षकों को निजी ट्यूशन देना प्रतिबंधित है।