issued

163
डीएम संबल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने 10 दिसंबर 2024 तक बीएनएसएस की धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इस धारा के तहत बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।