डीएम संबल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने 10 दिसंबर 2024 तक बीएनएसएस की धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इस धारा के तहत बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : डीएम संबल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने 10 दिसंबर 2024 तक बीएनएसएस की धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इस धारा के तहत बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
Uttar Pradesh | DM Sambhal Dr Rajender Pensiya issues a prohibitory order imposing section 163 of the BNSS till December 10, 2024.
Under this section, a gathering of 5 or more people without prior permission is prohibited. pic.twitter.com/GN78vaUY6x