स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गौर पर आठ साल पहले नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोप में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार, म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई और पूछने पर बताया कि वह अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। डर की वजह से वह किसी से कुछ नहीं बताती थी। आज भी शौच जाने के समय उसने जोर जबरजस्ती की। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश दिया है।