स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राजधानी दिल्ली में 01 अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में घोषणा की कि आगामी 01 अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा।