स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। वह पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। ये हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था।
गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मोहिउद्दीन औरंगजेब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो पुलवामा आतंकवादी हमले में शामिल था।