स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के एक आरोपी को आदेश दिया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ अपना यूजरनेम और पासवर्ड साझा करें। लेकिन, आरोपी ने ऐसा नहीं किया। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया और कहा कि हम कोई जिला अदालत नहीं हैं जहां आप आदेशों के साथ खेल सकते हैं।
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने आरोपी को चेतावनी दी कि अगर उसने अदालत के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने याचिका को खारिज कर देंगे।