स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि अगर पार्थ चटर्जी बुधवार शाम छह बजे तक सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंचे तो सीबीआई उन्हें हिरासत में ले सकती है। जिसके बाद उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी आज शाम सीबीआई के कार्यालय पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के नियुक्ति घोटाले के संबंध में सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।