स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : छोटे व्यापारियों को राहत देने और उनका अनुपालन बोझ कम करने के लिए सरकार ने जीएसटी नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। बदलावों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल पर ब्याज लगाना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना रिटर्न भरने की टर्नओवर सीमा तय करना शामिल है। अधिसूचित नियमों के मुताबिक, व्यवसायों को आईएमपीएस व यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली के जरिये जीएसटीएन पोर्टल पर कर चुकाने की अनुमति दी गई है। साथ ही 2021-22 में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपये तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है।