स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत फ्री शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करने का आदेश दिया है। अभी ऐसे सभी निजी स्कूलों को वर्ष 2013 में नियत साढ़े चार सौ रुपये प्रति छात्र के हिसाब से दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हर कैलेंडर साल के 30 सितम्बर को सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के कुल छात्र अनुपात को उन पर प्रति वर्ष सरकारी खर्चे से विभाजित करके आने वाली राशि को ध्यान में रखकर प्रतिपूर्ति तय की जाए। यह भी आदेश दिया है कि ऐसे स्कूलों को प्रतिवर्ष नियत प्रतिपूर्ति नियमित रूप से प्रदान की जाए।