स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि ऐसे केसों में शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की नई योजना (एसओपी) को अधिसूचित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश ‘शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार’ शीर्षक से खुद संज्ञान लेकर दर्ज कराई गई पीआईएल पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट में हाथरस कांड संबंधी मुद्दों पर सुनवाई चल रही है।